मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन/MP Viklang Pension Yojana 2020 Application Form
मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा राज्य के विकलांग निवासियों को लाभ देने के लिए विकलांग पेंशन योजना योजना को लागु किया है है। इस योजना के तहत, मध्यप्रदेश के सरकार द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को मौद्रिक सहायता के रूप में 500 रुपये की महीने-दर-महीने की पेंशन की मात्रा की आपूर्ति की जा सकती है (500 रुपये की महीने-दर-महीने पेंशन सब्सिडी। विकलांग पेंशन योजना 2020 के तहत मध्य प्रदेश के सरकार के तरफ से आपूर्ति की गई पेंशन फंड की सहायता से, राज्य के दिव्यांग व्यक्ति को अच्छे से जीवनयापन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020
यह योजना केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो 40% या शारीरिक रूप से अक्षम हो सकते हैं। यदि राज्य के लाभार्थियों को इस विकलांग पेंशन योजना 2020 के लिए आवेदन करना चाहते है, तो वे मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट जाकर आवदेन कर सकते है। इसके लिए उन्हे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान हो जिनसे उनका आवदेन हो सकता है
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्यउद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जैसा कि आप समझते हैं, विकलांग व्यक्तियों को आमतौर पर उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया किया जाता है। इन विकलांगों के पास कमाई की कमी है। और ये व्यक्ति अतिरिक्त रूप से काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। राज्य सरकार ने उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए उन्हें विकलांग पेंशन योजना 2020 शुरू की है। हर महीने 500 रुपये पेंशन देता है। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना २०२० के माध्यम से, विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना हैं।जिनसे वे आपने जीवन यापन कर सकेंगे। और अपनी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को खरीद सकेंगे।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ
- इस योजना के बारे में अच्छी बात है की राज्य के विकलांग लोगों को आपूर्ति की जाएगी।
- विकलांग पेंशन स्कीम 2020 के तहत, विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 500 रुपये की मौद्रिक मदद की जाएगी।
- इस योजना की शुरुआत के साथ, विकलांग व्यक्ति अब किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के विकलांगों को पेंशन देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- यह लाभ केवल शारीरिक रूप से अक्षम लोगों या 40% से अधिक अक्षमता वाले लोगों को दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवदेन कैसे करे
मध्य प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी विकलांग पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिये गए तरीको फॉलो करे
- सबसे पहले आवेदक को मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा की Official Website पर जाना होगा अधिकारी वेबसाइट पर जने के बाद होम पेज खुलेगा जैसे की नीचे दिखाया गया है
- होम पेज पर जने के बाद आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इसके बाद फिर से नया पेज खुलेगा
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए की पेज पर आने के बाद पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपे आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद अगले पेज न्यू खुल जायेगा
- उस पेज पर कुछ जानकारी भरना होगा जैसे जिला , स्थानीय निकाय , समग्र सदस्य आईडी आदि सभी जानकारी भरने के बाद आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक न्यू Application Form खुल जायेगा इस Application Form में आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी जैसे की आपको अपना नाम , , आधार कार्ड नंबर, पता, मोबाइल नंबर आदि सभी जनकारी भरने के बाद सबमिट के वटन पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपको अपना सभी दस्तावेज अपलोड करना होगा जिसके बाद आपका पंजीकरण सफलता पुर्बक हो जाएगा